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पत्नी पर जानलेवा हमले के आरोपी को चार वर्ष की सजा

Updated at : 18 Dec 2024 1:59 AM (IST)
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पत्नी पर जानलेवा हमले के आरोपी को चार वर्ष की सजा

शराब के नशे में अपनी पत्नी के सिर पर डंडे से प्रहार कर उसकी हत्या की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी पति को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार वर्ष कैद की सजा सुनायी.

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तपसिया इलाके में तीन नंबर रेलवे ब्रिज के पास हुई थी घटना

संवाददाता, कोलकाता

शराब के नशे में अपनी पत्नी के सिर पर डंडे से प्रहार कर उसकी हत्या की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी पति को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार वर्ष कैद की सजा सुनायी. अभियुक्त का नाम विजय साव है. यह घटना 2011 में तपसिया थाना क्षेत्र स्थित तीन नंबर रेलवे ब्रिज के पास हुई थी. सियालदह कोर्ट में इस मामले में विशेष सरकारी वकील बरुण दत्ता ने बताया कि शराब पीने को लेकर पति-पत्नी के बीच मोबाइल पर बातचीत के दौरान बहस हो गयी. फिर घर लौटने के बाद आरोपी ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया. पिंकी साव को लहूलुहान हालत में चितरंजन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे करीब 10 दिनों बाद होश आया. इधर, इस मामले में पुलिस ने महिला के पति विजय के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले में कुल 12 लोगों ने कोर्ट में अपनी गवाही दी.

इसके बाद मंगलवार को सियालदह कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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