किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा

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50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया कोलकाता. सियालदह कोर्ट ने एक किशोरी से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार सुदर्शन चंद नामक आरोपी को लंबी सुनवाई के बाद दोषी करार दिया और उसे चार साल कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माना चुकाने की सजा सुनायी. बुधवार को सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने यह आदेश दिया. सरकारी वकील असीम कुमार ने बताया कि घटना इस वर्ष जनवरी महीने में टेंगरा थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सुदर्शन को गिरफ्तार किया था. अदालत में सुनवाई के दौरान कुल आठ लोगों ने गवाही दी. सरकारी वकील ने कहा कि सबूत एवं गवाहों के बयान के आधार पर सियालदह कोर्ट ने सुदर्शन को बुधवार को चार साल कैद और 50 हजार का जुर्माना लगाया.

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