आसनसोल : बेटी से दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी पिता को फांसी की सजा

आसनसोल की विशेष पॉक्सो अदालत की जज सुपर्णा बंद्योपाध्याय ने बुधवार को किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया.
आसनसोल की विशेष पॉक्सो अदालत ने 15 माह में सुनायी सजा
प्रतिनिधि, आसनसोलआसनसोल की विशेष पॉक्सो अदालत की जज सुपर्णा बंद्योपाध्याय ने बुधवार को किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया. अपनी ही बेटी से दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में उसके आरोपी पिता को दोषी मानते हुए सजा-ए- मौत (मृत्युदंड) सुनायी. मामले के सरकारी वकील सोमनाथ चट्टोराज की मानें, तो ऐसा पहली बार है जब किसी दोषी को यहां किसी भी मामले में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड दिया गया, वो भी महज 15 महीने के अंदर. बताया गया कि दोषी साबित हुआ अभियुक्त आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के नरसिंहबांध कचुबगान इलाके का निवासी है. वकील सोमनाथ चट्टोराज ने बताया कि मृत बेटी की मां की शिकायत पर 14 मई 2024 को हीरापुर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गयी थी. इस क्रम में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो कानून की धारा छह (दुष्कर्म), तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 302(हत्या), धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया. आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट (एडीपीसी) के हीरापुर थाने के सब-इंस्पेक्टर(एसआइ) शुभाशीष बंद्योपाध्याय जांच अधिकारी थे.सरकारी वकील ने बताया कि बीते सोमवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज सुपर्णा बंद्योपाध्याय ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों व दी गयी गवाही के आधार पर आरोपी पिता को दोषी करार दिया. बुधवार को जज ने दोषी को पॉक्सो कानून की धारा छह और आइपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनायी. उन्होंने धारा 201 के तहत सात साल के कठोर कारावास का आदेश दिया. साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल और जेल में बिताने होंगे. जज ने राज्य सरकार को पीड़ित मुआवजा कोष से मृतका की मां को पांच लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया. मामले में कुल 16 गवाहों ने गवाही दी. इनमें मृतका की मां, कई रिश्तेदार, अस्पताल के डॉक्टर, फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल थे. विशेष पॉक्सो कोर्ट में केस पर सुनवाई के समय जज के सामने आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.
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