ePaper

इडी ने 200 करोड़ की 51 संपत्ति की कुर्क

Updated at : 14 Feb 2026 1:21 AM (IST)
विज्ञापन
इडी ने 200 करोड़ की  51 संपत्ति की कुर्क

इडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एएनएससीबीएल) घोटाले से जुड़ी 51 अचल संपत्ति कुर्क की है.

विज्ञापन

500 करोड़ रुपये से अधिक एनपीए का हुआ खुलासा

कोलकाता. इडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एएनएससीबीएल) घोटाले से जुड़ी 51 अचल संपत्ति कुर्क की है. इसका अनुमानित मूल्य 200.02 करोड़ रुपये है. कुर्क संपत्ति में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित होटल, रिसॉर्ट और भूमि के कई टुकड़े शामिल हैं. इडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशन, अंडमान एंड निकोबार द्वारा भारतीय दंड विधान, 1860 की विभिन्न धाराओं में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी. जांच में पता चला कि कुलदीप राय शर्मा, जो उस समय बैंक के उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद थे, ने बैंक अधिकारियों और सहयोगियों के साथ मिलकर 23 शेल कंपनियां बनायी. इनमें से 21 कंपनियों के नाम पर 301.50 करोड़ रुपये के ऋण और ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किये गये. इनमें से 18 शेल कंपनियों को दिये गये करीब 271 करोड़ रुपये के ऋण एनपीए में बदल गये. 100 से अधिक उच्च मूल्य ऋण नाबार्ड दिशानिर्देशों, आरबीआइ निर्देशों और बैंक के आंतरिक नियमों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत किये गये.

एक करोड़ रुपये से अधिक के खातों में एनपीए की राशि 420 करोड़ रुपये से अधिक पायी गयी, जबकि कुल मिला कर 500 करोड़ रुपये से अधिक राशि एनपीए में परिवर्तित हो चुकी है.

विज्ञापन
AKHILESH KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By AKHILESH KUMAR SINGH

AKHILESH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola