कोर्ट ने सीबीआइ से एक और नियुक्ति मामले में मांगी रिपोर्ट

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कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से पूछा है कि क्या वर्क एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां भी बेची गयी थीं.

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संवाददाता, कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से पूछा है कि क्या वर्क एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां भी बेची गयी थीं. जिस प्रकार कक्षा 9-10 और 11-12 में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली और नौकरियों को बेचने के आरोप सामने आये हैं, उसी तर्ज पर न्यायाधीश ने सीबीआइ से इन दोनों मामलों की भी जांच कर रिपोर्ट तलब की है. न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआइ के लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इन दोनों मामलों में नौकरियों के लिए पैसे लिए गये थे या नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआइ ने एसएससी नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की चार्जशीट में साफ लिखा है कि नौकरियां बेची गयीं. इसलिए न्यायाधीश ने पूछा है कि क्या इस मामले में भी ऐसी घटना हुई है. सीबीआइ को इसका जवाब अगले मंगलवार तक अदालत को देना होगा. मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी.

गौरतलब रहे कि उच्च प्राथमिक नियुक्ति (फिजिकल एजुकेशन और वर्क एजुकेशन) के मामले में राज्य ने प्रतीक्षा सूची से सुपर न्यूमेरिकेरी पद (अतिरिक्त पद) सृजित किये थे. इसे लेकर हाइकोर्ट में मामला दायर किया गया था. राज्य सरकार ने हाइकोर्ट से स्थगन आदेश हटाने और इन अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुमति देने की अपील की थी. हालांकि, स्थगनादेश अभी भी लागू है.

उस मामले में वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने मंगलवार को तर्क दिया कि सुपर न्यूमेरिकेरी पदों का उपयोग नौकरियां बचाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग नयी नौकरियां देने के लिए नहीं किया जा सकता. दूसरी ओर, सीबीआइ द्वारा पेश चार्जशीट में भी यह उल्लेख किया गया है कि फिजिकल एजुकेशन और वर्क एजुकेशन में भी नौकरियां बेची गयी थीं.

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