चरस के साथ अरेस्ट हुआ ड्रग्स सप्लायर दोषी करार

Updated at : 17 Aug 2024 10:53 PM (IST)
विज्ञापन
चरस के साथ अरेस्ट हुआ ड्रग्स सप्लायर दोषी करार

1.2 किलो चरस के साथ पुलिस के हाथों गिरफ्तार एक ड्रग्स सप्लायर को अलीपुर कोर्ट ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को सजा का ऐलान किया.

विज्ञापन

कोलकाता.

1.2 किलो चरस के साथ पुलिस के हाथों गिरफ्तार एक ड्रग्स सप्लायर को अलीपुर कोर्ट ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को सजा का ऐलान किया.

घटना 21 जून 2018 को तिलजला के पिकनिक गार्डन रोड में हुई थी. वहां गैरी विक्टर डी लैंग नामक एक शख्स को पुलिस ने 1.2 किलो चरस के साथ पकड़ा था. इस मामले में विशेष सरकारी वकील प्रसेनजीत पाल ने कहा कि जब्त चरस की कीमत लगभग 10 लाख रुपये बतायी गयी थी. लालबाजार के एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने उस व्यक्ति के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.

सुनवाई के दौरान अदालत में कुल आठ लोगों ने गवाही दी, जिसके बाद अदालत ने गैरी विक्टर डी लैंग को दोषी पाया और उसे 10 साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola