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बर्दवान विवि में वित्तीय धोखाधड़ी : ईडी व सीआइडी से कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Updated at : 26 Jan 2025 12:40 AM (IST)
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बर्दवान विवि में वित्तीय धोखाधड़ी : ईडी व सीआइडी से कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने ईडी व सीआईडी अधिकारियों से कहा है कि वह 27 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई के दिन अलग-अलग विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करेगी.

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कोलकाता. बर्दवान यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जांच करने का आदेश दिया है. साथ ही मामले में सीआइडी से भी अलग से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने ईडी व सीआईडी अधिकारियों से कहा है कि वह 27 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई के दिन अलग-अलग विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करेगी. क्या है मामला : बर्दवान विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार का दावा है कि उच्चपदस्थ अधिकारियों की मिलीभगत से विश्वविद्यालय में कम से कम 2.2 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी शामिल हैं. पूर्व रजिस्ट्रार ने इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. हालांकि, इस मामले में प्राथमिक रिपोर्ट पेश करते हुए सीआईडी ने बताया है कि विश्वविद्यालय में करीब दो करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. विश्वविद्यालय के 16 खातों पर रोक लगा दी गयी है. सीआइडी ने कहा कि जिन नौ आरोपियों के नाम शुरू में सामने आये हैं, उनमें से सात को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में ईडी में भी शिकायत दर्ज करायी गयी थी. ईडी ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की. न्यायाधीश ने कहा कि ईडी ने पिछले साल जुलाई में जांच रिपोर्ट पेश की थी. उसके बाद कोई नई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी. न्यायाधीश ने पूछा कि रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गयी? इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने और जल्द जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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