ममता बनर्जी के खिलाफ थाने में शिकायत, विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी का आरोप

ममता बनर्जी
Mamata Banerjee: वकील रिंकी सिंह चटर्जी ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तृणमूल सुप्रीमो के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि उन्होंने 2025 में एक विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी. दावा किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने एक धर्म विशेष पर ‘गंदा’ टिप्पणी की थी. इसी वजह से मामला दर्ज किया गया है.
मुख्य बातें
Mamata Banerjee: सिलीगुड़ी : पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. वकील रिंकी सिंह चटर्जी ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तृणमूल सुप्रीमो के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि उन्होंने 2025 में एक विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी. दावा किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने धर्म विशेष के बारे में ‘गंदा’ टिप्पणी की थी. इसी वजह से मामला दर्ज किया गया है. वादी के वकील ने कहा- एक घटना नहीं। मैंने दो घटनाओं के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने कहा, एक व्यक्ति रेड रोड से है, मैं इस गंदे धर्म को स्वीकार नहीं करती. वादी ने कहा- क्या वह उस धर्म में विश्वास नहीं करती, जिसे पूरी दुनिया एक विचारधारा के रूप में देखती है. हजारों ऋषियों और साधुओं द्वारा जिस धर्म का पालन किया गया है. क्या वह उस धर्म का पालन नहीं करती.
हिंदूओं के प्रति डर पैदा करने का आरोप
वकील ने आगे कहा-मेरी दूसरी शिकायत यह थी कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते समय उन्होंने कहा था कि कोई विशेष समुदाय सिर्फ मेरे यहां होने से आपके लिए 12 घंटे नहीं खेल रहा है. कौन सा समुदाय घिरा हुआ नहीं है. कौन घिरा हुआ नहीं है. क्या वह मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की मुख्यमंत्री थी? एक समुदाय को खुश करने की कोशिश में आप दूसरे समुदाय को क्यों धमका रहे हैं. मुझे भी इस बात से दुख हुआ है. एक हिंदू मतदाता होने के नाते, मैं डरी हुई हूं. मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करती. मैंने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. वकील का दावा है कि उन्होंने पहले भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी. हालांकि, उस समय तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, इसलिए शिकायत दर्ज नहीं हो पाई थी. नई सरकार के सत्ता में आने के बाद वकील एक बार फिर मुखर हो गए हैं.
किन प्रावधानों के तहत हुआ केस दर्ज
भारतीय न्याय संहिता के अनुसार,
- धारा 351 (आपराधिक धमकी)
- धारा 35 2 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी का अपमान करना या उसे उकसाना)
- धारा 35 3 (जनता के बीच अराजकता, घृणा या अफवाहें फैलाना)
- धारा 35 (किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर करना, उसे ईश्वर या दैवीय शक्तियों से दंड की धमकी देकर या उसे नापसंद किए जाने की धमकी देकर)
- धारा 35 (आपराधिक मानहानि)
- धारा 2 9 (यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी ऐसे कार्य, शब्द, लेखन, संकेत या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करता है जिसका उद्देश्य किसी विशेष समूह के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है.)

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By Ashish Jha
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