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48 घंटे के अंदर अवैध होर्डिंग हटाये विधाननगर नगर निगम : हाइकोर्ट

अवैध होर्डिंग्स को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने विधाननगर नगर निगम (बीएमसी) को फटकार लगायी है. साथ ही आगामी 48 घंटों के भीतर सभी अवैध होर्डिंग खोलने एवं 20 दिसंबर को इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.

20 दिसंबर को बीएमसी को रिपोर्ट देने का दिया निर्देश

संवाददाता, कोलकाता

अवैध होर्डिंग्स को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने विधाननगर नगर निगम (बीएमसी) को फटकार लगायी है. साथ ही आगामी 48 घंटों के भीतर सभी अवैध होर्डिंग खोलने एवं 20 दिसंबर को इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पूछा कि अवैध होर्डिंग को लेकर नगर निगम ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इलाके में इतने सारे अवैध होर्डिंग लगे होने के बावजूद निगम ने कुछ नहीं किया. इससे लगता है कि जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गयी. बता दें कि दिव्यायन बनर्जी नामक एक व्यक्ति ने विधाननगर नगर निगम इलाके में अवैध होर्डिंग को लेकर मामला दायर किया है. राज्य सरकारी की ओर से कोर्ट में दी गयी रिपोर्ट में इलाके में 351 अवैध होर्डिंग्स लगे होने की बात कही गयी है. इस पर हाइकोर्ट ने पूछा कि जब इतनी संख्या में अवैध होर्डिंग्स हैं, तो उसे हटाया क्यों नहीं जा रहा है?

कोर्ट ने विधाननगर नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नोटिस जारी करे और अवैध होर्डिंग खोलने को कहे. इस पर राज्य सरकार के ओर से वकील ने बताया कि विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस दिया गया है. फिर कोर्ट ने कहा है कि नोटिस के बाद भी वे होर्डिंग नहीं हटा रहे हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करें.

इधर, शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि कानून के मुताबिक निगम के नियमों का पालन नहीं करने पर भी गिरफ्तारी का प्रावधान है. 50 हजार जुर्माना भी एवं छह माह जेल की सजा भी हो सकती है. इलाके में करीब दो हजार अवैध होर्डिंग हैं.

मुंबई में होर्डिंग्स गिरने से 16 लोगों की मौत हुई थी. राज्य सरकार से अवैध होर्डिंग्स हटाने को लेकर समय मांगा गया था. हाईकोर्ट ने विधाननगर नगर निगम को कहा है कि आप स्वयं स्वीकार किये हैं, इसके बाद भी काम नहीं कर रहे है, तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, उन सारे एजेंसियों को कहे अवैध होर्डिंग को हटाये, नहीं तो नगर अवैध होर्डिंग हटाये.

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Prabhat Khabar News Desk
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