आरोप- बांग्लादेशी नागरिक बनी ग्राम पंचायत प्रधान, हाइकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

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बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला मालदा में एक ग्राम पंचायत का प्रधान बन गयी है. ऐसा आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है.

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न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ अगले सप्ताह करेगी सुनवाई संवाददाता, कोलकाता बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला मालदा में एक ग्राम पंचायत का प्रधान बन गयी है. ऐसा आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. इस मामले में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ करेगी. जानकारी के अनुसार, यह मामला मालदा के रशीदाबाद ग्राम पंचायत का है. ग्राम पंचायत प्रधान लवली खातून पर बांग्लादेश की घुसपैठिया होने का गंभीर आरोप लगाया गया है. एक महिला ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि लवली खातून मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली हैं और उनका असली नाम नसिया शेख है. आरोप है कि वह पड़ोसी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आयी हैं और फर्जी दस्तावेजों के जरिये भारत की नागरिकता हासिल कर पंचायत चुनाव लड़ीं और प्रधान बनी हैं. उल्लेखनीय है कि लवली खातून के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट में चांचल की रहने वाली रेहाना सुल्तान ने मुकदमा पंजीकृत करवाया है. रेहाना सुल्तान ने साल 2022 में लवली खातून के खिलाफ पंचायत का चुनाव लड़ा था और वो हार गयी थीं.

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