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गवाहों की संख्या कम करे अभियोजन पक्ष: हाइकोर्ट
नौ दिसंबर 2011 को हुए इस अग्निकांड में 92 लोगों की जान चली गयी थी कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से कहा है कि एएमआरआई अस्पताल अग्निकांड में गवाहों की संख्या 455 से कम करके व्यावहारिक संख्या तक लाया जाये, ताकि सुनवाई निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सके. नौ दिसंबर 2011 […]
नौ दिसंबर 2011 को हुए इस अग्निकांड में 92 लोगों की जान चली गयी थी
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से कहा है कि एएमआरआई अस्पताल अग्निकांड में गवाहों की संख्या 455 से कम करके व्यावहारिक संख्या तक लाया जाये, ताकि सुनवाई निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सके.
नौ दिसंबर 2011 को हुए इस अग्निकांड में 92 लोगों की जान चली गयी थी. हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणि छेत्री ने अपने खिलाफ सुनवाई खारिज करने की मांग की है और उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने कहा कि 455 गवाहों से जिरह में सुनवाई कई साल खिंच सकती है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को गवाहों की संख्या व्यावहारिक स्तर पर लाना चाहिए ताकि सुनवाई करीब दो साल में पूरी की जा सके.
सरकारी वकील शाश्वत गोपाल मुखर्जी ने अदालत के समक्ष कहा कि वह गवाहों की संख्या घटाने की योजना के साथ वापस आयेंगे और अदालत को मामले की 18 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर इस बारे में सूचित करेंगे. इस सप्ताह की शुरुआत में सुनवाई के दौरान मुखर्जी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष दिन प्रतिदिन सुनवाई के लिए तैयार है अगर उच्च न्यायालय ऐसी व्यवस्था करने के संबंध में निचली अदालत को आदेश देता है.
जिस समय एएमआरआई अस्पताल में अग्निकांड हुआ था उस समय निदेशकों में से एक, डॉ छेत्री के अनुरोध का विरोध करते हुये मुखर्जी ने कहा कि मामले में सुनवाई पहले ही शुरु हो गयी है. इस पर अदालत ने कहा कि निचली अदालत में केवल एक गवाह से जिरह हुई है.
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