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रवींद्र सरोवर में छठ पूजा की सशर्त अनुमति मिली

कोलकाता. कोलकाता नगर निगम व कोलकाता इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (केआइटी) की अपील पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की पूर्वी पीठ ने रवींद्र सरोवर में इस वर्ष छठ पूजा करने की सशर्त अनुमति दे दी है. न्यायाधीश एसपी वांग्दी व विशेषज्ञ सदस्य पीसी मिश्र की पीठ ने छठ पूजा की […]

कोलकाता. कोलकाता नगर निगम व कोलकाता इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (केआइटी) की अपील पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की पूर्वी पीठ ने रवींद्र सरोवर में इस वर्ष छठ पूजा करने की सशर्त अनुमति दे दी है. न्यायाधीश एसपी वांग्दी व विशेषज्ञ सदस्य पीसी मिश्र की पीठ ने छठ पूजा की अनुमति देने के साथ कुछ शर्तें लगायी हैं. खंडपीठ ने कोलकाता नगर निगम व कोलकाता इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (केआइटी) को इन शर्तों पर अमल करने की जिम्मेदारी सौंपी है.

गुरुवार को केआइटी की ओर से अधिवक्ता पौशाली बनर्जी व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अचिंतो बनर्जी ने सुनवाई के दौरान अपनी दलील रखीं. मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाइकोर्ट के अधिवक्ता देवव्रत उपाध्याय भी उपस्थित रहे. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान कहा गया कि अब छठ पूजा में सिर्फ दो दिन का समय बाकी है.

इसके कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश का पालन करना असंभव है, इसके अलावा जब इसकी सुनवाई हुई तो उन्हें अपना-अपना पक्ष भी रखने का मौका नहीं मिला. इस निर्देश के पालन करने पर क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसे सुने बिना यह निर्देश दिया गया. मौजूदा समय में अगर इस निर्देश का पालन किया गया तो कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. इसके कारण आग्रह है कि इस निर्देश पर पुनर्विचार कर संशोधित फैसला सुनाया जाये. पीठ ने रवींद्र सरोवर में सशर्त छठ पूजा करने की अनुमति दे दी.

ये हैं शर्तें

सरोवर में कहीं भी नहीं कर सकेंगे पूजा

केआइटी व निगम अधिकारी तय करेंगे छठ पूजा स्थल

पानी से तीन फीट पहले बांस या जाली के घेरे के भीतर रह कर करनी होगी पूजा

सरोवर में स्नान कर अर्घ्य दे सकेंगे छठव्रती, लेकिन पानी में फूल पत्ती नहीं फेंक सकेंगे

सूचना देने के लिए सिर्फ केआइटी व निगम कर्मी सरोवर क्षेत्र में साउंड सिस्टम का कर सकेंगे इस्तेमाल

पूजा के दौरान दिन में दो बार निगम व केआइटी को बैरिकेड वाले हिस्से व झील की करनी होगी सफाई

7. झील में प्लास्टिक का किसी भी तरह का बैग नहीं ले जा सकेंगे छठव्रती

छठव्रती के परिवारवाले कम ध्वनि वाले बैंड-बाजे को सरोवर के बाहर तक ले जा सकेंगे

छठव्रतियों की सहूलियत के लिए झील के आस-पास केएमसी व केआइटी को बायो टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी

छठ पूजा के दौरान दोनों दिन पूरे लेक इलाके की करनी होगी वीडियोग्राफी

छठ पूजा से पहले व पूजा के बाद उक्त इलाके के वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण के पैमाने की दिन में तीन बार करनी होगी जांच

केएमसी व केआइटी दोनों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा

केएमसी व केआइटी टीवी, रेडियो व एफएम के जरिये प्रचार कर लोगों को करेंगे जागरूक

निर्देश का कैसे पालन किया गया, इसके संबंध में 29 नवंबर को केएमसी व केआइटी सौंपेंगे रिपोर्ट

सरोवर परिसर के अंदर व बाहर किसी भी तरह का कोई भी पटाखा फोड़ने पर रहेगी पाबंदी

सिर्फ रवींद्र सरोवर में छठ पूजा के लिए यह निर्देश दिया गया है.

महानगर समेत राज्य के अन्य गंगा घाट किनारे निगम अधिकारी को गंगा की सफाई पर रखना होगा ध्यान. )

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