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पत्नी के प्रेमी की हत्या : पति संग पांच को सजा
हल्दिया : पत्नी के प्रेमी को पीट कर मार डालने के मामले में शनिवार को तमलुक जिला अदालत ने पति सहित पांच लोगों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. तमलुक जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी. अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऋषि गांव के […]
हल्दिया : पत्नी के प्रेमी को पीट कर मार डालने के मामले में शनिवार को तमलुक जिला अदालत ने पति सहित पांच लोगों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. तमलुक जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी. अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऋषि गांव के नारायण सामंत की पत्नी लक्ष्मी के साथ सुब्रत सामंत नामक युवक का प्रेम संबंध था.
वर्ष 2003 के 10 फरवरी को सुब्रत अपने साथ लक्ष्मी को लेकर भाग गया. हालांकि उसी महीने 16 तारीख को सुब्रत, लक्ष्मी को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन सुब्रत की मां ने लक्ष्मी को घर से निकाल दिया. बाध्य होकर लक्ष्मी अपने पति के पास वापस लौट आयी, लेकिन नारायण सामंत ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को उसके मायके भेज दिया. दो दिनों बाद लक्ष्मी को लेकर उसका भाई चित्तरंजन वापस नारायण के घर पहुंचा और उससे बातचीत की. बातचीत में सुब्रत को भी बुलाया गया.
सुब्रत के आने पर उसे नाइलन की रस्सी से बांध कर बुरी तरह पीटा गया. सुब्रत की मां और दीदी नारायण व दूसरे लोगों से सुब्रत को छोड़ने की विनती करने लगीं, लेकिन इससे लाभ नहीं हुआ. उलटे सुब्रत की मां और दीदी को हत्या की धमकी दी गयी. डर कर दोनों भाग गयीं. कुछ देर बाद उन्हें खबर मिली कि सुब्रत की छुरा भोंक कर हत्या कर दी गयी है.
सुब्रत के घरवालों ने नारायण सामंत, उसके साले चित्तरंजन सामंत व नारायण के चचेरे भाई व उसके दो बेटों के नाम से नंदकुमार थाने में शिकायत दर्ज करायी. सरकारी वकील सोमेन दत्त ने बताया कि आरोपियों को 10 वर्ष की कारावास के अलावा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनायी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने कारावास की सजा और भुगतनी होगी.
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