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नियुक्ति के लिए इजाजत की अब जरूरत नहीं

कोलकाता. राज्य के अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने भारी बदलाव कर दिया है. इस बदलाव के अनुसार अब अल्पसंख्यक स्कूल प्रबंधन को नियुक्ति के मुद्दे पर अपनी इच्छा अनुसार फैसला लेने का अधिकार दिया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब अल्पसंख्यक […]

कोलकाता. राज्य के अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने भारी बदलाव कर दिया है. इस बदलाव के अनुसार अब अल्पसंख्यक स्कूल प्रबंधन को नियुक्ति के मुद्दे पर अपनी इच्छा अनुसार फैसला लेने का अधिकार दिया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब अल्पसंख्यक स्कूलों को प्रधान शिक्षक, शिक्षक व शिक्षा कर्मियों के पदों पर नियुक्ति के लिए पहले से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पद खाली होते ही वह अपनी इच्छा अनुसार विज्ञापन दे कर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं.

अल्पसंख्यक स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया के मुद्दे पर जारी गजट विज्ञप्ति में ऐसा ही कहा गया है. इस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग द्वारा स्वीकृत स्कूलों को ही फिलहाल यह अख्तियार दिया गया है. पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के 500-600 स्कूल हैं. हालांकि आम स्कूलों (सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त) के मामले में नियुक्ति से पहले संलिप्त जिला पर्षद से इजाजत लेना अनिवार्य है.

कुछ लोगों ने जहां इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कुछ का मानना है कि इस फैसले के द्वारा अल्पसंख्यक स्कूलों को अधिक सुविधा देने का प्रयास किया गया है. जानकारों का कहना है कि नियुक्ति के लिए डीवाई के पास आवेदन करने पर मंजूरी मिलने में काफी समय लगता है. उसके बाद विज्ञापन देकर नियुक्ति की जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है.

फलस्वरुप नियुक्ति प्रक्रिया स्कूलों पर छोड़ दिये जाने से इसमें समय की काफी बचत होगी. इसके साथ ही एक आैर नियम में संशोधन किया गया है. काम के दौरान अगर कोई शिक्षक अथवा शिक्षा कर्मी की मौत हो जाती है, तो एेसे में उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी देनी होगी. अब तक इस मामले में योग्यता के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक व अशिक्षा कर्मी के पद पर ही नौकरी दी जाती थी, लेकिन नये नियम में कहा गया है कि केवल अशिक्षा कर्मी के पद पर वह नौकरी दी जायेगी. अर्थात योग्यता रहने के बावजूद प्राथमिक शिक्षक पद पर नौकरी नहीं दी जायेगी.

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