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आर्थिक विकास में रिकॉर्ड बनाया : मंत्री
वित्त मंत्री ने लेखानुदान बजट पेश किया. पांच वर्षों में पूंजी खर्च में छह गुना हुई वृद्धि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शनिवार को विधानसभा में दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य ने आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से रिकाॅर्ड किया है. कोलकाता : लेखानुदान पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, […]
वित्त मंत्री ने लेखानुदान बजट पेश किया. पांच वर्षों में पूंजी खर्च में छह गुना हुई वृद्धि
राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शनिवार को विधानसभा में दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य ने आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से रिकाॅर्ड किया है.
कोलकाता : लेखानुदान पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, पिछले पांच वर्षों में यहां पूंजी खर्च में छह गुना वृद्धि हुई है, जबकि वाममोरचा कार्यकाल में पूंजी खर्च का आंकड़ा नकारात्मक था. वर्ष 2010-11 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया लेखानुदान बजट 24 प्रतिशत हानि का था, जबकि वर्तमान सरकार ने पूंजी खर्च में 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. राज्य सरकार वित्तीय घाटा भी पिछली सरकार के 4.24 प्रतिशत की तुलना कम होकर 2.11 प्रतिशत रह गया है.
उन्होंने कहा कि सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई कई योजनाओं पर केंद्र सरकार ने राशि देनी बंद कर दी है, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार इसे अपने खर्च पर चला रही है. इनमें से सर्व शिक्षा, आइसीडीएस, सड़क, निर्मल धारा सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं. वित्त मंत्री ने शनिवार को विधानसभा में लेखानुदान बजट पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. राज्य सरकार ने लेखानुदान बजट के दौरान भी पर्याप्त मात्रा में राशि आवंटित की है, ताकि किसी योजना का काम प्रभावित ना हो.
लेखानुदान के साथ-साथ शनिवार को राज्य के जेल मंत्री हैदर अजीज सैफवी ने वेस्ट बंगाल करेक्शनल सर्विसेस (एमेंडमेंट) बिल, 2016 पेश किया. इस नये बिल के अनुसार, अब राज्य सरकार ने बायोमेट्रिक पद्धति शुरू करने जा रही है. इससे अब कैदियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग किया जायेगा, जिससे कैदियों को सही प्रकार से पहचान की जा सके. इसके साथ-साथ इस विधेयक के अनुसार, जेलों में बंद महिला कैदियों को छह वर्ष की आयु तक के बच्चों को अपने साथ रखने की अनुमति दी गयी है, जो कि पहले सिर्फ पांच वर्ष था.
इसके साथ ही राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने वेस्ट बंगाल वैलुएशन बोर्ड (एमेंडमेंट) बिल, 2016 पेश किया, जिसमें राज्य सरकार ने संपत्ति कर के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. संपत्ति कर का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार ने कई संशोधन किये हैं, जिससे कर प्रक्रिया और सरल होगी और राज्य सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी.
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