कोलकाता. कार्यरत अवस्था में मृत सरकारी कर्मचारी की नौकरी की अब विवाहित पुत्री भी हकदार होगी. इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से पहल की जा रही है, हालांकि अभी इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है. पूरा विषय सरकार के अधीन विचाराधीन है. हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की है. सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि साधारणत: कार्यरत पिता की मृत्यु होने पर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है. विवाहित पुत्री उस परिवार का सदस्य नहीं रहती है. इस कारण उसकी आर्थिक स्थिति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है. राज्य सरकार का मानना है कि मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी, पुत्र व अविवाहित पुत्री, तलाकशुदा भाई व बहन को पिता की नौकरी मिल सकती है. दूसरी ओर, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी देने के नियम में परिवर्तन किया है. श्रम विभाग के अनुसार 2005 के पहले मृत सरकारी कर्मचारी के क्षेत्र में दो वर्ष के अंदर परिवार के सदस्यों को आवेदन करना होता था. इस समय के अंदर आवेदन नहीं करने पर नौकरी नहीं मिलता था.
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विवाहित पुत्री मृत पिता की नौकरी देने की कवायद
कोलकाता. कार्यरत अवस्था में मृत सरकारी कर्मचारी की नौकरी की अब विवाहित पुत्री भी हकदार होगी. इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से पहल की जा रही है, हालांकि अभी इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है. पूरा विषय सरकार के अधीन विचाराधीन है. हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ […]
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