इस बीमा के तहत बीमा धारक की दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके परिजनों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा, जबकि दुर्घटना होने पर इलाज व सजर्री के लिए 40 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने एसएचजी द्वारा लिये जा रहे लोन के ब्याज में अतिरिक्त दो प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है.
वर्तमान में बैंक से एसएचजी द्वारा लोन लेने पर 11 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ता है. इस 11 प्रतिशत में से सात प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में अदा करती है. एसएचजी को मात्र चार प्रतिशत ही ब्याज चुकाना पड़ता है. अब राज्य सरकार ने एसएचजी को लोन मुहैया कराने के लिए और दो प्रतिशत ब्याज दर में छूट देने का फैसला किया है. इससे अब उनको लोन पर दो प्रतिशत की दर से ही ब्याज देना होगा. बताया जाता है कि राज्य सरकार के इस फैसले से पांच लाख एसएचजी के 50 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे.