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दो आरोपियों को उम्रकैद

कल्याणी/कृष्णानगर. कृष्णानगर के एडिशनल सेशन जज सेकेंड कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के दो अभियुक्तों को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी. इस संबंध में सरकारी वकील सत्येंद्र शेखर सेन ने बताया कि पिछले साल मीरा पलाशी गांव में सुरेन मजूमदार […]

कल्याणी/कृष्णानगर. कृष्णानगर के एडिशनल सेशन जज सेकेंड कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के दो अभियुक्तों को उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी. इस संबंध में सरकारी वकील सत्येंद्र शेखर सेन ने बताया कि पिछले साल मीरा पलाशी गांव में सुरेन मजूमदार ने कालीगंज थाना में अपनी आठ साल की नतनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी. बाद में छोटी बच्ची का शव पलाशी स्टेशन के निकट एक खेत से पुलिस ने बरामद किया था. दुष्कर्म व हत्या के इस मामले में पुलिस ने श्री मजूमदार के गाड़ी चालक शेख अली अकबर (बीरभूम निवासी) व उसके दोस्त साधन घोष को गिरफ्तार किया था.

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