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सात नगरपालिकाओं में दो महीने के अंदर चुनाव कराने का निर्देश

-जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू करे राज्य चुनाव आयोग-नगरपालिकाओं के विलय के लिए चुनाव नहीं कराना संविधान के खिलाफकोलकाता. राज्य के जिन नगरपालिकाओं की कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है, उन सभी नगरपालिकाओं में अगले दो महीने के अंदर चुनाव कराना होगा. राज्य चुनाव आयोग को जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी होगी. ऐसा ही […]

-जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू करे राज्य चुनाव आयोग-नगरपालिकाओं के विलय के लिए चुनाव नहीं कराना संविधान के खिलाफकोलकाता. राज्य के जिन नगरपालिकाओं की कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है, उन सभी नगरपालिकाओं में अगले दो महीने के अंदर चुनाव कराना होगा. राज्य चुनाव आयोग को जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी होगी. ऐसा ही आदेश मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की डिवीजन बेंच ने दिया. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची डिवीजन बेंच ने कहा कि जिन नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त हो चुकी है, वहां विलय के नाम पर चुनाव को टाला नहीं जा सकता है. समय के पहले चुनाव नहीं कराना गैरकानूनी है. गौरतलब है कि आसनसोल, रानीगंज, कुलटी, जामुरिया, बाली, विधाननगर व राजरहाट-गोपालपुर नगरपालिका की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने यहां नगरपालिकाओं का विलय कर नगर निगम बनाने की योजना बनायी है और इसलिए राज्य सरकार ने यहां चुनाव नहीं कराया. हुगली के रहनेवाले प्रणव राय ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने यहां कानून का उल्लंघन किया है. राज्य सरकार का ऐसा करने का अधिकार नहीं है. इसके साथ ही प्रणव राय ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दिन की घोषणा पर भी सवाल उठाये थे, लेकिन हाइकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से बातचीत करके ही चुनाव के दिन ही घोषणा की थी, इसलिए इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है.

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