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तृणमूल विधायक पर अदालत अवमानना का आरोप

शुक्रवार को हाइकोर्ट में पेश होने का निर्देशकोलकाता नगर निगम चुनाव में हैं उम्मीदवारकोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की विधायक व बोरो नंबर चार की चेयरपर्सन स्मिता बक्शी को हाइकोर्ट ने अदालत अवमानना के आरोप सफाई देने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है. उन पर आरोप है कि […]

शुक्रवार को हाइकोर्ट में पेश होने का निर्देशकोलकाता नगर निगम चुनाव में हैं उम्मीदवारकोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की विधायक व बोरो नंबर चार की चेयरपर्सन स्मिता बक्शी को हाइकोर्ट ने अदालत अवमानना के आरोप सफाई देने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है. उन पर आरोप है कि एक व्यवसायी ने अपने परिसर की सफाई के लिए बोरो को पत्र लिखा था. सफाई नहीं होने पर उसने निगम आयुक्त और फिर उसके बाद हाइकोर्ट में याचिका दायर की. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश सोमबुद्ध चक्रवर्ती ने स्मिता बक्शी को शुक्रवार को दोपहर दो बजे कोर्ट में पेश होने को कहा है. क्या है मामलाव्यवसायी सुरेश कुमार कनोई ने नौ जुलाई 2012 को निगम आयुक्त को पत्र लिख कर आवेदन किया था कि उनके आवास परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे साफ किया जाये. इस पत्र को निगम आयुक्त ने बोरो नंबर चार के चेयरपर्सन को भेज दिया था, लेकिन इसके बाद भी व्यवसायी के आवास परिसर की सफाई नहीं हुई. इसके बाद व्यवसायी सुरेश कुमार कनोई ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की और न्यायाधीश सोमबुद्ध चक्रवर्ती ने दो नवंबर 2012 को बोरो नंबर चार के चेयरपर्सन को गंदगी साफ कराने का निर्देश दिया था. लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया. इसके बाद व्यवसायी ने एक बार फिर जनवरी 2013 में स्मिता बक्शी पर अदालत अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की और हाइकोर्ट ने इस संबंध में स्मिता बक्शी से जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. अब इस संबंध में हाइकोर्ट ने विधायक व बोरो की चेयरपर्सन को स्वयं हाइकोर्ट में आ कर जवाब देने का निर्देश दिया है.

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