पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर व कल्याणी में लैंड बैंक बनाया है और इन स्थानों पर ही उद्योग लगाने के लिए जमीन दी जायेगी. राज्य सरकार ने जमीन का स्टॉक रखने के साथ ही अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, 1976 की धारा को भी खत्म करने का फैसला किया है. महानगर में 7.5 कट्ठा या उससे अधिक जमीन पर राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट लगा रखा है. राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में भी उद्योग लगाने के लिए कुछ आइटी व एमएसएमई प्रस्तावों को पास कर दिया है. अगर कोई शहरी क्षेत्र में लघु उद्योग लगाने का प्रस्ताव देता है तो उसे भी 15 दिनों के अंदर मंजूरी दी जायेगी.
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15 दिन में उद्योग लगाने की मंजूरी
कोलकाता: राज्य में उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंगल-विंडो सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत उद्योग लगाने संबंधी सभी क्लीयरेंस 15 दिनों के अंदर दे दी जायेगी. यह जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी है. बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहां उच्च स्तरीय बैठक हुई. […]
कोलकाता: राज्य में उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंगल-विंडो सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत उद्योग लगाने संबंधी सभी क्लीयरेंस 15 दिनों के अंदर दे दी जायेगी. यह जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी है.
बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहां उच्च स्तरीय बैठक हुई. बैठक में राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र के साथ ही मुख्य सचिव संजय मित्र भी उपस्थित रहे. राज्य सरकार ने उद्योगों को देने के लिए जमीन चिह्न्ति कर ली है.
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