कोलकाता. महानगर स्थित एनआरएस हॉस्पिटल में कोरपान शाह हत्या मामले में हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में मेडिकल कॉलेज के छात्र कल्याण बनर्जी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश शिव कांत की डिवीजन बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. वहीं, दूसरी ओर इस हत्या मामले में गिरफ्तार यूसुफ जमीर सहित तीन आरोपियों ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी. उनके जमानत याचिका को भी हाइकोर्ट के न्यायाधीश शुभ्रकमल मुखर्जी की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया. गौरतलब है कि 16 नवंबर 2014 को एनआरएस हॉस्पिटल के मेडिकल के छात्रों ने कोरपान शाह नामक युवक को चोर होने के संदेह पर सामूहिक पिटाई की थी. उसे कैंपस के अंदर खंभे से बांध कर पीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में पुलिस ने कई मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले का एक आरोपी कल्याण बनर्जी घटना के बाद से फरार है.
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एनआरएस कांड : याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज
कोलकाता. महानगर स्थित एनआरएस हॉस्पिटल में कोरपान शाह हत्या मामले में हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में मेडिकल कॉलेज के छात्र कल्याण बनर्जी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश […]
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