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24 घंटे के भीतर एमपीएस के सभी कार्यालय व रिसोर्ट को बंद करने का निर्देश

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने 24 घंटे के भीतर एमपीएस के सभी कार्यालयों व रिसोर्ट को बंद करने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश सौमित्र पाल ने यह निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि झाड़ग्राम रिसोर्ट के संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक कदम उठायेंगे. लेकटाउन के उसके मुख्यालय के संबंध में विधाननगर कमिश्नरेट को […]

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने 24 घंटे के भीतर एमपीएस के सभी कार्यालयों व रिसोर्ट को बंद करने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश सौमित्र पाल ने यह निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि झाड़ग्राम रिसोर्ट के संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक कदम उठायेंगे. लेकटाउन के उसके मुख्यालय के संबंध में विधाननगर कमिश्नरेट को कदम उठाने के लिए कहा गया है. राज्य के बाकी के कार्यालय के संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक को कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने सेबी, राज्य सरकार व सीबीआइ के सीजर लिस्ट (जब्त किये गये सामान, कार्यालय आदि की सूची) के संबंध में हाइकोर्ट में समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है. एमपीएस के निवेशकों के संगठन के सचिव भास्कर दासगुप्ता द्वारा दायर मामले के तहत यह निर्देश आया है. भास्कर दासगुप्ता के वकील अरिंदम दास ने बताया कि 2013 में सेबी ने एमपीएस के सभी कामकाज को बंद करने के लिए निर्देश दिया था. लेकिन उस निर्देश का पालन नहीं किया गया. इसके बाद निवेशकों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाइकोर्ट ने भी तब सेबी के निर्देश को ही बहाल रखा था. कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया था. बावजूद इसके एमपीएस ने पैसे उठाने का काम जारी रखा था. अदालत में एमपीएस द्वारा उठाये गये पैसे की रसीद भी पेश की गयी. इसके बाद न्यायाधीश ने 24 घंटे के भीतर सभी कार्यालयों व रिसोर्ट को बंद करने का निर्देश दिया.

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