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लेक मॉल करार के मामले में राज्य सरकार को देना होगा हलफनामा

कोलकाता. लेक मॉल के करार के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा देने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. इसके दो सप्ताह बाद जवाबी हलफनामा आवेदनकारी को देना होगा. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है. वकील द्वैपायन सेनगुप्ता ने लेक मॉल […]

कोलकाता. लेक मॉल के करार के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा देने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. इसके दो सप्ताह बाद जवाबी हलफनामा आवेदनकारी को देना होगा. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है. वकील द्वैपायन सेनगुप्ता ने लेक मॉल करार के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि कोलकाता नगर निगम ने अवैध रूप से करार की मियाद को दो भागों में बांट कर निगम को मिलने वाले राजस्व का नुकसान किया. मॉल को निजी हाथों में सौंपा गया है. करार के मुताबिक राज्य सरकार को स्टैंप ड्यूटी की बाबत 24 करोड़ मिलने चाहिए थे वहीं उन्हें केवल नौ लाख रुपये स्टैंप ड्यूटी मिली है. यह अवैध है. मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी.

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