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उपभोक्ता सुरक्षा के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन

कोलकाता. उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने पांच सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन करने का फैसला किया है. यह कमेटी ई-कॉमर्स व दवा कंपनियों की धोखाधड़ी के मामलों की जांच करेगी और इस संबंध में अपनी राय पेश करेगी. यह जानकारी शनिवार को राज्य के उपभोक्ता सुरक्षा मामलों के मंत्री साधन पांडे ने […]

कोलकाता. उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने पांच सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन करने का फैसला किया है. यह कमेटी ई-कॉमर्स व दवा कंपनियों की धोखाधड़ी के मामलों की जांच करेगी और इस संबंध में अपनी राय पेश करेगी. यह जानकारी शनिवार को राज्य के उपभोक्ता सुरक्षा मामलों के मंत्री साधन पांडे ने दी. उन्होंने बताया कि इस सलाहकार कमेटी में आइआइएम कलकत्ता व आइआइटी खड़गपुर के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा. राज्य सरकार ने सलाहकार कमेटी से उपभोक्ता सुरक्षा के लिए गाइड लाइन बनाने में मदद करने को कहा है. उधर, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने भी उपभोक्ता सुरक्षा एक्ट 1986 में संशोधन करने का फैसला किया है. वहीं, राज्य में चिटफंड कंपनियों के संबंध में उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों से लोगों को जो नुकसान हुआ है, उस राशि का भुगतान राज्य सरकार कहां से कर सकती है, क्योंकि कंपनियों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार केंद्रीय प्रवर्तन विभाग को है, तो केंद्र सरकार ही संपत्ति जब्त करके उसे बेच कर लोगों को रुपया वापस कर सकती है.

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