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मेगा मौल्ड इंडिया और प्रोमोटेक इंफ्राटेक पर सेबी की नकेल, निवेशकों के पैसे लौटाने के निर्देश

कोलकाता / मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने कोलकाता की दो और चिटफंड कंपनी मेगा मौल्ड इंडिया व प्रोमोटेक इंफ्राटेक के खिलाफ नोटिस जारी किया है. दोनों कंपनियों को निवेशकों से जुटायी गयी राशि वापस करने को कहा गया है. सेबी ने दोनों कंपनियों के सीएमडी व अन्य निदेशकों को चेतावनी दी है कि अगर वह […]

कोलकाता / मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने कोलकाता की दो और चिटफंड कंपनी मेगा मौल्ड इंडिया व प्रोमोटेक इंफ्राटेक के खिलाफ नोटिस जारी किया है. दोनों कंपनियों को निवेशकों से जुटायी गयी राशि वापस करने को कहा गया है. सेबी ने दोनों कंपनियों के सीएमडी व अन्य निदेशकों को चेतावनी दी है कि अगर वह निवेशकों के पैसे नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

गौरतलब है कि इससे पहले सेबी ने आइ-कोर ग्रुप की आइ-कोर इ सर्विसेस को नोटिस जारी किया था, क्योंकि आइ-कोर ई सर्विसेस के प्रोमोटर इन दोनों कंपनियों में भी शामिल हैं. इन तीनों कंपनियों ने मिल कर निवेशकों से नन-कंवर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) के माध्यम से लोगों से रुपये उगाहे थे. सेबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, एनसीडी के माध्यम से मेगा मौल्ड इंडिया ने 888 करोड़ व प्रोमोटेक इंफ्राटेक ने 11.44 करोड़ रुपये जुटाये हैं, जबकि एनसीडी बाजार में पेश करने से पहले सेबी से कोई अनुमति नहीं ली गयी है.

इस संबंध में सेबी ने दोनों कंपनियों को अलग-अलग नोटिस जारी किया है और दोनों को ‘ संयुक्त रूप से व अलग-अलग ’ निवेशकों की राशि वापस करने को कहा है. निवेशकों की राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया गया है. सेबी ने 15 दिन के अंदर दोनों कंपनियों को निवेशकों को राशि वापस करने का निर्देश दिया है और साथ ही इस संबंध में निवेशकों की सूची के साथ विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है.
इसके साथ ही सेबी ने आइकोर ई-सर्विसेस व मेगा मौल्ड डिबेंचर ट्रस्ट पर एनसीडी के विक्रय पर रोक लगा दी गयी है.
सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर दोनों कंपनियां व उसके निदेशक तय समय सीमा के अंदर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो राज्य सरकार / स्थानीय पुलिस इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी.

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