27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मियाद पूर्ण होने वाली नगरपालिकाओं के चुनाव के मुद्दे पर सरकार को देना होगा हलफनामा

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मियाद पूर्ण होने वाली नगरपालिकाओं में चुनाव कराने व वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के मामले में चार हफ्ते के भीतर हलफनामा देने के लिए कहा है. उल्लेखनीय है कि वकील बासबी राय चौधरी ने सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर […]

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मियाद पूर्ण होने वाली नगरपालिकाओं में चुनाव कराने व वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के मामले में चार हफ्ते के भीतर हलफनामा देने के लिए कहा है. उल्लेखनीय है कि वकील बासबी राय चौधरी ने सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने को अवैध करार देने का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. उनके वकील सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि धारा 243(यू) के तहत एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति अवैध है. पूर्व में न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्त ने चुनाव आयोग व राज्य सरकार को कोलकाता नगर निगम तथा 10 नगरपालिकाओं में 31 जनवरी के भीतर चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा था. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उनका यह भी कहना था कि 18 अप्रैल को कोलकाता नगर निगम का चुनाव तय किया गया है. ज्वाइंट इंट्रैंस की परीक्षा को भले ही स्थगित कर दिया गया हो, 17 अप्रैल को सीबीएसइ की परीक्षा यथावत है. इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार को चार हफ्ते के भीतर हलफनामा देना होगा तथा उसके एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करना होगा. मामले की सुनवाई छह हफ्ते के बाद होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें