-जेल हिरासत की सीमा 26 तक बढ़ीकोलकाता. तबीयत खराब होने के कारण राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की अलीपुर एसीजेएम अदालत में गुरुवार को पेशी नहीं हो सकी. जेल प्रबंधन की तरफ से उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी अदालत में दी और स्वस्थ होते ही अदालत में पेश करने की बात कही गयी. मदन मित्रा के कागजी तौर पर भेजे गये कागजात को अदालत ने सुना गया. सुनवाई में मदन मित्रा के वकीलों ने न्यायाधीश से कहा कि अस्पताल में मदन मित्रा की ठीक से इलाज हो, चिकित्सकों को इस पर ध्यान देने का निर्देश दंे. उनके इस आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने जेल प्रबंधन को मदन मित्रा के एसएसकेएम अस्पताल में ठीक से इलाज होने पर ध्यान देने का निर्देश दिया. दूसरी तरफ यहां अदालत में सुदीप्त सेन के वकील नरेश भालोटिया को भी पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी को 26 फरवरी तक जेल हिरासत में रहने का निर्देश दे दिया. अलीपुर जज कोर्ट में 409 धारा जोड़ने के खिलाफ याचिका दायरवहीं दूसरी तरफ अलीपुर एसीजेएम कोर्ट में सारधा रियल्टी मामले में धारा 409 जोड़ने के निर्णय के खिलाफ मदन मित्रा के वकीलों ने जज कोर्ट में याचिका दायर की. इसमें कहा गया कि सीबीआइ के आवेदन पर एसीजेएम कोर्ट ने गलत तरीके से रियेल्टी मामले में 409 धारा को जोड़ा है, इस निर्णय पर पुनर्विचार करे.
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मदन की तबीयत खराब, नहीं हुई पेशी
-जेल हिरासत की सीमा 26 तक बढ़ीकोलकाता. तबीयत खराब होने के कारण राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की अलीपुर एसीजेएम अदालत में गुरुवार को पेशी नहीं हो सकी. जेल प्रबंधन की तरफ से उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी अदालत में दी और स्वस्थ होते ही अदालत में पेश करने की बात कही गयी. […]
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