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मुकुल को समय देने का अधिकार सीबीआइ का : गांगुली

कोलकाता. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक गांगुली ने कहा कि सारधा चिटफंड कांड में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय को समय देने या नहीं देने का अधिकार सीबीआइ का है. सीबीआइ उन्हें समय नहीं भी दे सकती है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बार निर्देश देने के बाद दूसरी बार उसी […]

कोलकाता. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक गांगुली ने कहा कि सारधा चिटफंड कांड में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय को समय देने या नहीं देने का अधिकार सीबीआइ का है. सीबीआइ उन्हें समय नहीं भी दे सकती है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बार निर्देश देने के बाद दूसरी बार उसी विषय पर सीबीआइ कोई भी अपील ग्रहण नहीं करेगी. मुकुल ने भेजा सीबीआइ को ईमेलमुकुल राय की ओर से सीबीआइ से समय मांगते हुए सीबीआइ को ईमेल किया गया. उसके बाद श्री राय के वकील ने सीबीआइ कार्यालय में फोन कर जानकारी हासिल की कि मेल पहुंचा या नहीं. सीबीआइ की ओर से कहा गया है कि श्री राय का मेल पहुंचा है, हालांकि श्री राय को बुलाने को लेकर शीघ्र ही सीबीआइ की ओर से फैसला किया जायेगा.

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