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साक्षात्कार के बाद भी प्रकाशित नहीं की जा सकेगी मेरिट तालिका

मामले में अंतिम फैसला आने के बाद स्कूल सर्विस कमीशन पर्सनालिटी टेस्ट व अन्य परिणामों की घोषणा कर सकेगा कोलकाता : अपर प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के मामले में साक्षात्कार के बाद भी मेरिट तालिका प्रकाशित नहीं की जा सकेगी, यह आदेश सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया. वर्ष 2016 में शिक्षा परिषद द्वारा अपर […]

मामले में अंतिम फैसला आने के बाद स्कूल सर्विस कमीशन पर्सनालिटी टेस्ट व अन्य परिणामों की घोषणा कर सकेगा

कोलकाता : अपर प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के मामले में साक्षात्कार के बाद भी मेरिट तालिका प्रकाशित नहीं की जा सकेगी, यह आदेश सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया. वर्ष 2016 में शिक्षा परिषद द्वारा अपर प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायधीश मौसमी भट्टाचार्य ने उक्त फैसला सुनाया.
फैसले में कहा गया है कि स्कूल सर्विस कमीशन आज से ही वर्ष 2016 में प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा के आधार पर अपर प्राइमरी विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू ले सकेगा. हालांकि मामले का अंतिम फैसला आने तक पर्सनालिटी टेस्ट व अन्य परिणामों की घोषणा कमीशन नहीं कर सकेगा.
आदेश में कोर्ट ने कहा है कि स्कूल सर्विस कमीशन ने जो पहले साक्षात्कार के लिए मेरिट सूची जारी की है, उसे आदालत के सामने पेश करना होगा. 2016 में स्कूल सर्विस द्वारा आयोजित प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में बैठे दक्षिण 24 परगना के एक प्रार्थी प्रकाश राय के साथ सैकड़ों परीक्षार्थियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्याय के लिए गुहार लगायी थी.
सोमवार को इसी मामले में सुनवाई हुई. अभ्यर्थियों के वकील सुबीर सान्याल ने दावा किया कि परीक्षार्थियों के समस्त पेपरों की मूल्यांकन किए बगैर ही कमीशन ने परीक्षार्थियों का पर्सनालिटी टेस्ट शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है. इसके साथ ही प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के होते हुए भी कई अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी पर्सनालिटी टेस्ट में बुलाया गया है. दूसरी तरफ कमीशन के वकील सुतनु पात्र ने दावा किया कि आज (सोमवार) सुबह सफल उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, जिन्हें कल से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है.

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