सारधा चिटफंड मामले में जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी
सीबीआइ के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि बेहतर होगा कि कुमार से ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने’ की शर्त के बिना पूछताछ की जाये ताकि मामले में बारीक ब्योरों का पता लगाया जा सके. सीबीआइ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया: राजीव कुमार के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ करने की शर्त के खिलाफ हमलोगों ने शीर्ष अदालत में अपील की है. यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त सुरक्षा है और वह चीजों का खुलासा नहीं करता है या करती है, तो बेहतर होगा कि हिरासत में हम उनसे पूछताछ करें. गौरतलब है कि तीन फरवरी को सीबीआइ के अधिकारियों की एक टीम को कुमार के आवास पर जाने से रोका गया था. उस समय वह कोलकाता के पुलिस आयुक्त थे.

