कोलकाता : महानगर में वाहनों पर लाल बत्ती के अवैध प्रयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है. गुरुवार को राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्र ने इस संबंध में नयी अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि वाहनों पर लाल बत्ती के अवैध प्रयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठायेगी.
इस नयी अधिसूचना के माध्यम से 80 फीसदी लालबत्तीवाले वाहनों पर रोक लगाया जा सकेगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिन श्रेणियों के आधार पर लालबत्ती व नीले रंग की बत्ती के प्रयोग पर निर्देश दिया है, उसे पूरी तरह से लागू किया जायेगा. सिर्फ सात श्रेणी के लोगों के वाहन पर फ्लैशर के साथ लाल बत्ती लगाये जा सकेंगे. इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में विपक्ष के नेता सहित अन्य शामिल हैं. इनके अलावा सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्लैशर के साथ नीली रंग की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं.
परिवहन मंत्री ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, मंडलीय आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, डीजी, आइजी, डीएम व एसपी अब सिर्फ नीले रंग की बत्ती का ही प्रयोग कर पायेंगे. इसके साथ-साथ बाहर राज्यों से आये प्रतिनिधियों को उनके पसंद के अनुसार लाल या नीले रंग की बत्ती की गाड़ियां मुहैया करायी जायेंगी, जबकि कोलकाता के मेयर बिना फ्लैशर के लालबत्ती का प्रयोग कर पायेंगे.