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कोलकाता : शराब की कालाबाजारी पर सख्त हुई सरकार

नकली शराब व कालाबाजारी की वजह से राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा अमर शक्ति कोलकाता : राज्य सरकार ने नकली शराब व शराब की कालाबाजारी बंद करने के लिए पूरे राज्य भर में अभियान शुरू कर दिया है, क्योंकि अब राज्य में शराब की थोक बिक्री राज्य सरकार स्वयं करती है. इसके […]

नकली शराब व कालाबाजारी की वजह से राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा
अमर शक्ति
कोलकाता : राज्य सरकार ने नकली शराब व शराब की कालाबाजारी बंद करने के लिए पूरे राज्य भर में अभियान शुरू कर दिया है, क्योंकि अब राज्य में शराब की थोक बिक्री राज्य सरकार स्वयं करती है.
इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष निगम का गठन किया है, जिसके माध्यम से शराब की बिक्री हो रही है. ऐसे में बाजार में नकली शराब व कालाबाजारी की वजह से राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है. आमदनी बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का आबकारी विभाग पुलिस के साथ मिल कर सभी जिलों में अभियान चला रही है.
दुर्गापूजा बाद लॉटरी से एक हजार शराब दुकान को लाइसेंस देगी सरकार
अवैध शराब के अड्डों के लिए थाना प्रभारी व अधिकारी होंगे जिम्मेवार
आबकारी विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने अपनी निर्देशिका में स्पष्ट कर दिया है कि अगर राज्य में कहीं भी अवैध शराब का अड्डा मिलता है या कहीं भी अवैध रूप से शराब की बिक्री होते पाई जाती है तो इसके लिए उस सर्किल के आबकारी विभाग के प्रभारी व वहां के कांस्टेबल जिम्मेवार होंगे और इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
निर्देशिका में अवैध शराब बनाने से लेकर उसके विक्रय के सभी अड्डों को तोड़ने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, आबकारी विभाग अवैध शराब के अड्डों के खिलाफ पहले भी अभियान चला चुकी है. एक समय ऐसा था, जब यहां लगभग 1500 से भी अधिक अवैध शराब के अड्डे थे, पिछले पांच वर्ष में लगभग एक हजार अड्डों को तोड़ा जा चुका है. लेकिन अभी भी राज्य में लगभग 500 अवैध शराब के अड्डे हैं.
दुर्गापूजा के बाद राज्य सरकार ने यहां और शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है. आबकारी विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्गापूजा के बाद लॉटरी के माध्यम से एक हजार शराब की दुकानों का लाइसेंस देने के लिए निर्देशिका जारी की जायेगी. इससे पहले राज्य सरकार यहां चल रहे अवैध शराब को अड्डों को उखाड़ फेंकना चाहती है.
एक व्यक्ति 36 लीटर से अधिक शराब नहीं खरीद सकते
राज्य सरकार की निर्देशिका के अनुसार, एक व्यक्ति को एक बार में 36 लीटर से अधिक शराब नहीं बेचा जा सकता. क्योंकि लोग अधिक मात्रा में शराब खरीद कर उसे अवैध शराब के अड्डों पर ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं. एक सौ रुपये का शराब इन अड्डों पर 130-140 रुपये में बेचा जा रहा है. इसलिए राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को भी सतर्क करते हुए कहा है कि वह सख्ती से इस नियम का पालन करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
नकली शराब के अड्डों को उखाड़ फेंकने की तैयारी
इस संबंध में पश्चिम बंगाल आबकारी विभाग के आयुक्त ने एक निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के सभी नकली शराब के अड्डों को उखाड़ फेंकना होगा. इसके लिए राज्य सरकार ने आबकारी विभाग के निचले स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों का सही प्रकार से निर्वाह करने का निर्देश दिया गया है.

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