मेयर के तलाक मामले के पहले पूरी करनी होगी गुजारा भत्ते मामले की सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Aug 2018 5:38 AM
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कोलकाता : कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चट्टोपाध्याय व उनकी पत्नी रत्ना चट्टोपाध्याय के तलाक के मामले की सुनवाई के पहले श्रीमती चट्टोपाध्याय के गुजारे भत्ते के दो मामले की सुनवाई निचली अदालत को करनी होगी. कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह निर्देश दिया है. हाइकोर्ट का यह भी निर्देश था कि दो महीने के भीतर […]
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कोलकाता : कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चट्टोपाध्याय व उनकी पत्नी रत्ना चट्टोपाध्याय के तलाक के मामले की सुनवाई के पहले श्रीमती चट्टोपाध्याय के गुजारे भत्ते के दो मामले की सुनवाई निचली अदालत को करनी होगी. कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह निर्देश दिया है. हाइकोर्ट का यह भी निर्देश था कि दो महीने के भीतर गुजारे भत्ते के दो मामलों की सुनवाई पूरी करनी होगी.
सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य की अदालत में मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता रत्ना चट्टोपाध्याय के वकील सुरिंदर कुमार कपूर व सुभाशीष दासगुप्ता ने बताया कि उनकी मुवक्किल को तलाक मामले को चलाने के लिए खर्च न देने पर वह मामला कैसे चला सकती हैं? अलीपुर कोर्ट में तलाक मामले को चलाने के लिए मेयर से 15 लाख रुपये का आवेदन श्रीमती चटर्जी ने किया है. साथ ही बेटी की पढ़ाई के लिए महीने में डेढ़ लाख रुपये भी मांगे गये हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है. इसलिए उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.
मेयर के वकील सप्तांशु बसु ने कहा कि अलीपुर कोर्ट में तलाक मामले के दौरान गुजारा भत्ते के लिए श्रीमती चट्टोपाध्याय ने आवेदन किया है. इसलिए तलाक मामले की सुनवाई पूरी न करके गुजारा भत्ते का मामला नहीं हो सकता. उनका यह भी कहना था कि एक मामले की सुनवाई पूरी न करके अदालत दूसरे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता.
मेयर की पत्नी ने गुजारे भत्ते के लिए पहले आवेदन नहीं किया था. तलाक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने इसका आवेदन किया. इस संबंध में श्रीमती चट्टोपाध्याय के वकील का कहना था कि मामले के दौरान नहीं बल्कि गुजारे भत्ते का आवेदन पहले ही किया गया था. इस संबंध में कागजात भी उन्होंने अदालत में पेश किये. इसके बाद ही हाइकोर्ट ने उक्त निर्देश दिया.
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