कोलकाता : यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने वाली महिला को सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Aug 2018 6:42 AM
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कोलकाता : कोलकाता की एक अदालत ने बाल काटने वाले एक व्यक्ति पर नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने का झूठा आरोप लगाने वाली एक महिला को दो महीने की कैद की सजा सुनायी है. कथित तौर पर अगस्त महीने की शुरूआत में मामले में गवाहों से पूछताछ के दौरान महिला ने अदालत में स्वीकार […]
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कोलकाता : कोलकाता की एक अदालत ने बाल काटने वाले एक व्यक्ति पर नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने का झूठा आरोप लगाने वाली एक महिला को दो महीने की कैद की सजा सुनायी है.
कथित तौर पर अगस्त महीने की शुरूआत में मामले में गवाहों से पूछताछ के दौरान महिला ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने पॉक्सो कानून के तहत व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाये थे. जून महीने में महिला ने फूलबागान थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि व्यक्ति ने बाल काटने के दौरान उसकी आठ साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था. शिकायत दर्ज होने के बाद ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से ही वह हिरासत में है. सरकारी वकील विवेक शर्मा ने बताया कि सियालदह अदालत में विशेष न्यायाधीश जेबी विश्वास के समक्ष सुनवाई के दौरान जब बच्ची की मां से पूछताछ की गयी तो उसने कहा कि उसने व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाये थे.
हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसने व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप क्यों लगाये थे. इसके बाद न्यायाधीश ने व्यक्ति को आरोप मुक्त करते हुए उसे रिहा करने के आदेश दिये. न्यायाधीश ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाने पर उसे दो माह की कैद की सजा सुनायी है.
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