असहाय वृद्धा को आश्रय देने का हाइकोर्ट ने निर्देश दिया
Updated at : 03 Aug 2018 3:14 AM (IST)
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कोलकाता : अत्याचार की शिकार व आश्रयहीन वृद्ध-वृद्धाओं की मदद के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शुरू की जानेवाली योजना की तरह पूरे राज्य में ऐसी योजना कार्यान्वित किये जाने को लेकर विचार करने के लिये राज्य सरकार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने कहा है. गुरुवार को न्यायाधीश नादिरा पाथरिया ने सिलीगुड़ी की एक असहाय वृद्ध […]
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कोलकाता : अत्याचार की शिकार व आश्रयहीन वृद्ध-वृद्धाओं की मदद के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शुरू की जानेवाली योजना की तरह पूरे राज्य में ऐसी योजना कार्यान्वित किये जाने को लेकर विचार करने के लिये राज्य सरकार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने कहा है. गुरुवार को न्यायाधीश नादिरा पाथरिया ने सिलीगुड़ी की एक असहाय वृद्ध को आश्रय दिये जाने के निर्देश के साथ उन्होंने राज्य में असहाय वृद्धों की स्थिति की समीक्षा किये जाने की बात कही.
न्यायाधीश ने दस दिनों के अंदर सिलीगुड़ी थाना के इंस्पेक्टर को वाणी सरकार नामक 83 वर्षीया वृद्धा की स्थिति क्या है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है. साथ ही वृद्धा की सुरक्षा के लिये एक कॉन्स्टेबल हर वक्त नियुक्त किये जाने का भी निर्देश दिया. वृद्धा के अधिवक्ता एस दे ने अदालत में कहा कि वाणी सरकार सिलीगुड़ी के देशबंधु इलाके की निवासी हैं. उनकी संतान नहीं है. पति की मौत के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति अपने भाई पल्लव दत्ता के नाम कर दी.
पल्लव की मौत के बाद संपत्ति उनके एक और भाई विजन के नाम स्थानांतरित हो गयी. आरोप है कि इसके बाद से ही वाणी पर अत्याचार किया जा रहा है. आरोप के अनुसार उन्हें घर से बाहर जाने के लिये शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. अत्याचार नहीं सह पाने पर वाणी घर से बाहर जाने को बाध्य हुईं और दूसरों के घरों में आश्रय के लिए भटकती रहीं. वृद्धा की ओर से याचिका की गयी है कि उन्हें संपत्ति वापस नहीं चाहिए, बस उनके पति के घर पर आश्रय चाहिये.
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