दो लापरवाह नर्सिंग होम पर जुर्माना
Updated at : 10 Jul 2018 2:48 AM (IST)
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कोलकाता : इलाज में लापरवाही बरतने वाले दो निजी नर्सिंग होम पर गाज गिरी है. वेस्ट बंगाल क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमिशन ने जांच के बाद दोनों पर जुर्माना लगाया है. यह जानकारी कमिशन के चेयरमैन जस्टिस असीम कुमार राय ने दी. हेल्थ कमीशन के कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन करते हुए जस्टिस राय ने यह जानकारी […]
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कोलकाता : इलाज में लापरवाही बरतने वाले दो निजी नर्सिंग होम पर गाज गिरी है. वेस्ट बंगाल क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमिशन ने जांच के बाद दोनों पर जुर्माना लगाया है. यह जानकारी कमिशन के चेयरमैन जस्टिस असीम कुमार राय ने दी. हेल्थ कमीशन के कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन करते हुए जस्टिस राय ने यह जानकारी दी.
पहला मामला बेहला स्थित एक निजी नर्सिंग होम का है. इस मामले में मरीज देवजीत कुमार घोष ने अस्पताल के नर्सिंग होम के खिलाफ ममाला दर्ज किया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार फिस्टुला की सर्जरी के लिए श्री घोष अस्पताल गत वर्ष चार दिसंबर को दाखिल हुए थे. अगले दिन सर्जरी की जानी थी, लेकिन ऑपरेशन के पहले शारीरिक जांच के लिए रक्त कै सैंपल लिया गया थ. इस दौरान चिकित्सकों ने एचअाइबी जांच भी करायी थी. रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल के आरएमओ ने श्री घोष को बताया कि वह एचआइवी पॉजिटिव हैं. इलसिए फिलहाल सर्जरी संभव नहीं. अगले दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गयी.
जस्टिस राय ने कहा कि एचआइवी पॉजिटिव की बात सुन कर मरीज मानसिक रूप में कमजोर पड़ गया था, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसने फिर नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जांच करायी तो पता चला की वह इस जानलेवा बीमारी के चपेट में हैं ही नहीं. इसके बाद मरीज के परिजनों कमिशन से इसकी शिकायत की. जस्टिस राय ने बताया कि जांच के बाद कमीशन ने अस्पताल प्रबंधन को दोषी पाया और उस 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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