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हत्या का आरोपी दोषी करार, उम्रकैद की सजा
उत्तर कोलकाता के बड़तल्ला इलाके में एक यौनकर्मी की हुई थी हत्या गमछे से गला घोंटकर हत्या के बाद भागा था आरोपी कोलकाता : उत्तर कोलकाता के बड़तल्ला इलाके में एक यौनकर्मी के कत्ल के आरोप में पुलिस की टीम ने नूर मोहम्मद मोल्लाह उर्फ कोची नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. घटना बड़तल्ला […]
उत्तर कोलकाता के बड़तल्ला इलाके में एक यौनकर्मी की हुई थी हत्या
गमछे से गला घोंटकर हत्या के बाद भागा था आरोपी
कोलकाता : उत्तर कोलकाता के बड़तल्ला इलाके में एक यौनकर्मी के कत्ल के आरोप में पुलिस की टीम ने नूर मोहम्मद मोल्लाह उर्फ कोची नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. घटना बड़तल्ला इलाके में 27 अगस्त 2010 को घटी थी. यहां पिंकी दास उर्फ शेफाली नामक एक यौनकर्मी की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया था. कार्तिक दास उर्फ पप्पू ने इसकी शिकायत बड़तल्ला थाने में दर्ज करायी थी.
मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी को पुलिस ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान सबूत और गवाह के आधार पर बैंकशाल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ में 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अदालत ने उसे दो वर्ष अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया है.
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