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कांग्रेस नेता की मौत मामले में मुकुल की गिरफ्तारी अभी नहीं

14 फरवरी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती कलकत्ता हाइकोर्ट का निर्देश कोलकाता : बीजपुर के कांग्रेस नेता की मौत के मामले में भाजपा नेता मुकुल राय के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज होने पर भी 14 फरवरी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश राजर्षी भरतराज […]

14 फरवरी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती

कलकत्ता हाइकोर्ट का निर्देश
कोलकाता : बीजपुर के कांग्रेस नेता की मौत के मामले में भाजपा नेता मुकुल राय के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज होने पर भी 14 फरवरी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश राजर्षी भरतराज की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है. हालांकि श्री राय को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा. अदालत ने साथ ही कांग्रेस नेता मृणालकांति सिंहराय की मौत की जांच रिपोर्ट व डेथ सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है. अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी. मामले की सुनवाई में मुकुल राय के वकील आशीष सान्याल ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य की वजह से यह मामला दर्ज किया गया है. मुकुल राय तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं इसलिए ऐसा किया गया है.
उन्हें षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश हो रही है. दो वर्ष पहले की घटना की एफआइआर इतने दिनों बाद क्यों दायर की गयी. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता मृणालकांति सिंहराय की 2016 में मौत के बाद उनकी बहन ने बीजपुर थाने में मुकुल राय के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज करायी थी. इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट में श्री राय ने अग्रिम जमानत याचिका दी थी. वर्ष 2016 में बीजपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक मृणालकांति सिंहराय की मौत हुई थी. श्री सिंहराय की बहन सोनाली कुंडू का आरोप है कि मुकुल राय ने उनके भाई को अपनी देखरेख में रखा था. यहां तक कि उन्हें भी अपने भाई से मिलने नहीं दिया जाता था. आरोप है कि पहले बीजपुर थाने ने मुकुल राय के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की थी बाद में बैरकपुर अदालत के निर्देश पर शिकायत दर्ज हुई. अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, अभ्रतोष मजुमदार ने कहा कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार किया था. बाद में बैरकपुर अदालत में मामला दायर करने के बाद पुलिस ने शिकायत ली. इसलिए देर हुई है. अदालत ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट भी देखनी चाही है. साथ ही डेथ सर्टिफिकेट भी उन्होंने मांगा है. लेकिन अदालत में इसे मंगलवार को पेश नहीं किया जा सका. लिहाजा अदालत ने निर्देश दिया है कि 14 फरवरी तक इस मामले में मुकुल राय को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती.

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