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कांग्रेस छोड़ कर तृणमूल में आये विधायकों के निलंबन पर वर्ष के अंत तक विधानसभा अध्यक्ष लेंगे फैसला

हाइकोर्ट में राज्य के महाधिवक्ता ने दी जानकारी याचिकाकर्ता ने कहा था : पार्टी बदलनेवालों के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने कोई निर्देश नहीं दिया है कोलकाता. कांग्रेस छोड़ कर तृणमूल में शामिल होनेवाले विधायकों का विधायक पद खारिज करने के मामले में राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने कलकत्ता हाइकोर्ट में बताया कि […]

हाइकोर्ट में राज्य के महाधिवक्ता ने दी जानकारी
याचिकाकर्ता ने कहा था : पार्टी बदलनेवालों के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने कोई निर्देश नहीं दिया है
कोलकाता. कांग्रेस छोड़ कर तृणमूल में शामिल होनेवाले विधायकों का विधायक पद खारिज करने के मामले में राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने कलकत्ता हाइकोर्ट में बताया कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में वर्ष के अंत तक फैसला लेंगे. इस संबंध में दो हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल किया जायेगा.
मामले की अगली सुनवाई न्यायाधीश देवांशु बसाक की खंडपीठ में तीन हफ्ते बाद होगी. इससे पहले अदालत ने सीधे हस्तक्षेप से इनकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से फैसला लेने के लिए कहा था. याचिकाकर्ता वकील विकास रंजन भट्टाचार्य व शमीम अहमद का कहना था कि करीब एक वर्ष होने को आया है, लेकिन अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में किसी तरह का निर्देश नहीं दिया है.
गौरतलब है कि तुषारकांति भट्टाचार्य, कन्हैया लाल अग्रवाल, मानस भुईंया, हसनुर जमान और रबीउल आलम चौधरी के पार्टी बदलने पर यह याचिका दायर की गयी है.

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