शौहर के कत्ल में बीवी व साली को उम्रकैद की सजा

Updated at : 09 Jan 2025 9:53 PM (IST)
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शौहर के कत्ल में बीवी व साली को उम्रकैद की सजा

पारिवारिक विवाद में अपने मर्द जाने-आलम मिद्दा को जान से मारने के मामले में दोषी बीवी साफिया मिद्दा व उसकी बड़ी बहन मनवारा बेगम को दुर्गापुर महकमा अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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दुर्गापुर.

पारिवारिक विवाद में अपने मर्द जाने-आलम मिद्दा को जान से मारने के मामले में दोषी बीवी साफिया मिद्दा व उसकी बड़ी बहन मनवारा बेगम को दुर्गापुर महकमा अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसे नहीं चुकाने पर दोषियों को अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी.

दुर्गापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज-01(एडीजे-01) शैलेंद्र कुमार सिंह ने मामले के सभी गवाहों के बयान व पेश किये गये साक्ष्यों के आधार पर दोनों महिला अभियुक्तों को कत्ल का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. मामले के सरकारी अधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान ने बताया कि धारा 302 के साथ दोषियों को धारा 201 के तहत पांच वर्ष की सजा एवं दो हजार का अतिरिक्त जुर्माना भी लगा है. यह जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोनों सजा आजीवन कारावास के साथ चलेगी.

उल्लेखनीय है कि 19 मई 2021 को स्टील टाउनशिप के रामानुजम इलाके के आवास में जाने-आलम मिद्दा नामक शख्स का घर के कमरे की छत से लटका शव पुलिस ने बरामद किया था. मामले की जांच के क्रम में पुलिस ने जाने-आलम की बीवी साफिया मिद्दा व उसकी बड़ी बहन मनवारा बेगम सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. कुछ दिन मामला चलने के बाद सबूतों के अभाव में एक आरोपी को केस से बरी कर दिया गया.

कत्ल के मामले में कुल 16 गवाहों के बयान लिये गये. सबके बयान बारी-बारी से अदालत में दर्ज कराये गये थे. गिरफ्तारी के बाद दोनों महिला अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में बर्दवान जेल में रखा गया था. एससी एक्ट के 157/ 21 के अधीन दर्ज मामले को लेकर समय-समय पर सुनवाई होती रही. बुधवार को मामले में दोनों महिला अभियुक्तों को कत्ल का दोषी करार देकर एडीजे-01 ने सजा सुरक्षित रख ली थी. गुरुवार को सजा सुना दी गयी.

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