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कमिश्नरेट पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल फूफा ने किया सरेंडर

Updated at : 06 Feb 2020 2:33 AM (IST)
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कमिश्नरेट पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल फूफा ने किया सरेंडर

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर हीरापुर थाना कांड संख्या 346/17 में किया सरेंडर. हीरापुर पुलिस को कांड संख्या 346/17 और 350/17 में पुलिस को है तलाश, दोनों ही मामलों में जांच के लिए रिमांड की अपील. 346/17 राणा बनर्जी हत्याकांड में अदालत ने सात दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की. भारी संख्या में फूफा […]

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कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर हीरापुर थाना कांड संख्या 346/17 में किया सरेंडर.

हीरापुर पुलिस को कांड संख्या 346/17 और 350/17 में पुलिस को है तलाश, दोनों ही मामलों में जांच के लिए रिमांड की अपील.
346/17 राणा बनर्जी हत्याकांड में अदालत ने सात दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की.
भारी संख्या में फूफा के समर्थक थे अदालत में मौजूद, हाई शुगर का मरीज है फूफा.
आठ फरवरी तक सरेंडर करने का मिला था आदेश, पांच को किया सरेंडर.
आसनसोल : पुलिस कमिश्नरेट के मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल इलाके के कुख्यात रीतेन बसाक ऊर्फ फूफा ने बुधवार को जिला अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) संदीप चक्रवर्ती के समक्ष सरेंडर किया. कलकत्ता उच्च न्यायालय में हीरापुर थाना कांड संख्या 346/17 राणा बनर्जी हत्याकांड में फूफा ने जमानत के लिए अपील की थी, 10 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने चार सप्ताह के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया था. आदेश का पालन करते हुए फूफा ने समय सीमा के अंतिम दिन पहले ही सरेंडर कर दिया.
हीरापुर थाना पुलिस को कांड संख्या 346/17 और कांड संख्या 350/17 हथियारों का जखीरा पकड़े जाने दो मामले में आरोपी फूफा की तलाश थी. सरेंडर होते ही कांड संख्या 346 के जांच अधिकारी अवर निरीक्षक सरोज पति और कांड संख्या 350 के जांच अधिकारी रघुनाथ सांतरा ने हथियारों की बरामदगी का हवाला देकर अलग-अलग 14 दिन की पुलिस रिमांड की अपील अदालत में की.
दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम ने कांड संख्या 346 पर सात दिन की रिमांड मंजूर की. कांड संख्या 350 में जमानत की अर्जी नामंजूर हो गयी. इस कांड में रिमांड की अपील पर 12 फरवरी को रिमांड से आरोपी के अदालत में लौटने पर निर्णय होगा. संभावना है कि 12 तारीख को पुनः फूफा को दूसरे मामले में भी पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा.
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