हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Aug 2019 1:31 AM (IST)
विज्ञापन

बर्दवान : रामबिलास साव हत्याकांड में कालना अनुमंडल अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को उम्र कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त एक साल की सजा का प्रावधान किया. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल ने यह फैसला सुनाया. कालना नगर के महिषमर्दिनी इलाके […]
विज्ञापन
बर्दवान : रामबिलास साव हत्याकांड में कालना अनुमंडल अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को उम्र कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त एक साल की सजा का प्रावधान किया. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल ने यह फैसला सुनाया.
कालना नगर के महिषमर्दिनी इलाके में रामबिलास साव 10 अक्तूबर, 2015 को अपने मकान में बस्ता सिलाई कर रहा था. स्थानीय कुछ युवकों ने उससे शराब पीने के लिए राशि की मांग की. उसके इंकार करने पर विवाद शुरू हो गया. युवकों ने उस पर हमला कर दिया. उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई.
जब उसकी पत्नी गीता साव उसे बचाने गयी तो उसके साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद घायल रामबिलास को कालना अनुमंडल अस्पताल में भरती किया ,गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए कोलकात्ता के एसएसकेएम अस्पताल में दाखिल कराया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
इस सिलसिले में पुलिस ने पांच आरोपियो को गिरफ्तार किया. सबके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इनमें से तीन को दोषी माना तथा साक्ष्यों के अभाव में दो को बेकसूर रिहा कर दिया. कोर्ट ने लेलो लोहार, नीलु बाग और हरि मल्लिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारादंड का आदेश दिया. अदालत के आदेश पर मृतक के परिजनों ने खुशी जताई.दूसरी ओर सजाप्राप्त आरोपियों के परिजनों ने कहा कि वे इस निर्णय के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




