आर्म्स एक्ट के आरोप से राजू अहलूवालिया बरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Jun 2019 2:34 AM
आसनसोल : आसनसोल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट निलांजना बनर्जी ने साक्ष्य के अभाव में तृणमूल नेता राजू अहलूवालिया पर लगे आर्म्स एक्ट मामले में उन्हें ससम्मान बरी कर दिया. ज्ञात हो कि आसनसोल साउथ थाना में एसआई असित मंडल द्वारा दर्ज मामला संख्या 137/2004, 10 सितंबर,2004 […]
आसनसोल : आसनसोल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट निलांजना बनर्जी ने साक्ष्य के अभाव में तृणमूल नेता राजू अहलूवालिया पर लगे आर्म्स एक्ट मामले में उन्हें ससम्मान बरी कर दिया.
ज्ञात हो कि आसनसोल साउथ थाना में एसआई असित मंडल द्वारा दर्ज मामला संख्या 137/2004, 10 सितंबर,2004 में श्री अहलूवालिया पर हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया था. श्री अहलूवालिया के तरफ से मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता समीर भट्टाचार्जी ने कहा कि साल 2004 में आसनसोल साउथ पीएस द्वारा दर्ज मामले में जरूरी साक्ष्य के अभाव में तृणमूल नेता श्री अहलूवालिया को अदालत ने बरी कर दिया. शुक्रवार को अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस अपने मामले के समर्थन में जरूरी सबूत देने में विफल रही.
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