कृष्णेन्दू, फूफा मोस्टवांटेड क्रिमिनल घोषित, पहले से ही एक लाख का इनाम घोषित है कृष्णेन्दू मुखर्जी के खिलाफ

Updated at : 23 Jul 2018 2:36 AM (IST)
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कृष्णेन्दू, फूफा मोस्टवांटेड क्रिमिनल घोषित, पहले से ही एक लाख का इनाम घोषित है कृष्णेन्दू मुखर्जी के खिलाफ

आसनसोल : हीरापुर थाना कांड संख्या 346/2017 राणा बनर्जी हत्याकांड मामले में आरोपी तथा इलाके के दबंग कृष्णेन्दू मुखर्जी और रितेन बसाक ऊर्फ फूफा को मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल कर लिया गया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों आरोपियों का फोटो आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड […]

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आसनसोल : हीरापुर थाना कांड संख्या 346/2017 राणा बनर्जी हत्याकांड मामले में आरोपी तथा इलाके के दबंग कृष्णेन्दू मुखर्जी और रितेन बसाक ऊर्फ फूफा को मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल कर लिया गया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों आरोपियों का फोटो आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड कर दिया जायेगा.
दोनों आरोपियों का लुक आऊट, अरेस्ट वारंट और संपत्ति की कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी हो चुका है. अगले 15 दिनों में संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पुलिस आरम्भ करेगी.सनद रहे कि राणा बनर्जी हत्याकांड में पुलिस ने पांच आरोपी मिल्टन सेन, सागर सेन, अजय हाड़ी, सुभाष मंडल और बबलू माजी को गिरफ्तार किया गया है. यह सारे न्यायिक हिरासत में जेल में है.
पुलिस इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रावधान रखकर अदालत में चार्जशीट जमा दे चुकी है. मामले के दो और आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी और रितेन बसाक की गिरफ्तारी होने के बाद फाईनल चार्जशीट जमा देगी.
नौ मार्च को मिला था कुर्की जब्ती का आदेश
राणा बनर्जी हत्या कांड में कृष्णेन्दू और फूफा का अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी न होने पर जांच अधिकारी राजशेखर मुखर्जी ने सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत नौ मार्च, 2018 को अदालत में कुर्की जब्ती की अपील की. जिसे अदालत ने मंजूर कर ली और कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया. जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के देश एवं विदेश में संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार 15 दिनों के अंदर संपत्ति जब्ती का कार्य आरंभ होगा.
जमानत रद्द के बाद मोस्ट वांटेड लिस्ट
कृष्णेन्दू को राणा बनर्जी हत्याकांड में उच्च न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद भी जिला जज वेकेशन अदालत से जमानत मिल गयी. जमानत की शर्त के आधार पर निचली अदालत में उसे हाजिर होकर जमानत मंजूर करानी थी. लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ. पुलिस ने उच्च न्यायालय में इस जमानत को रद्द करने की अपील की. डिवीजन बेंच के खंडपीठ ने जमानत रद्द की और कृष्णेन्दू को 48 घंटे में सरेंडर करने का आदेश जारी किया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर अदालत ने मामले के दोनों आरोपियों मोस्ट वांटेड अपराधी की सूची में शामिल कर कमिश्नरेट के वेबसाईट पर दोनों का फोटो जारी करने का आदेश दिया. जिसके आधार पर कृष्णेन्दू और फूफा का फोटो वेब साईट पर अपलोड किया जायेगा. कृष्णेन्दू पर एक अन्य मामले हीरापुर थाना कांड संख्या 362/17 में उसपर एक लाख रुपये का ईनाम भी है. उसकी सूचना देने वाले को पुलिस यह राशि देगी.
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