वीरभूम गैंगरेप: गवाहों के बयान दर्ज,डीएनए जांच की अनुमति मिली
सूरी : खाप पंचायत के आदेश पर सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई लड़की के मंगेतर खालेक शेख ने आज एक गवाह के तौर पर अदालत में अपना बयान दर्ज कराया दूसरे समुदाय के पुरुष के साथ प्यार करने के लिए लगाया गया भारी जुर्माना अदा करने में विफल रहने पर पंचायत ने कथित रुप से […]
सूरी : खाप पंचायत के आदेश पर सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई लड़की के मंगेतर खालेक शेख ने आज एक गवाह के तौर पर अदालत में अपना बयान दर्ज कराया दूसरे समुदाय के पुरुष के साथ प्यार करने के लिए लगाया गया भारी जुर्माना अदा करने में विफल रहने पर पंचायत ने कथित रुप से उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का आदेश दिया था. पीड़िता के दो भाई और भाभी भी बोलपुर की अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित थे.
सरकारी वकील फिरोज पाल ने कहा, ‘‘चार लोग जिन्हें इस मामले में महत्वपूर्ण गवाह माना जा रहा है, वे सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित थेरु’’ यद्यपि लड़की का छोटा भाई उपस्थित था लेकिन वह बयान दर्ज कराने के लिए मौजूद नहीं था. अदालत ने पुलिस को पीड़िता और 13 आरोपियों के डीएनए जांच कराने की भी अनुमति दे दी. मामले से संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट बीरभूम पुलिस को सौंपी गई थी लेकिन इसकी सामग्री का खुलासा नहीं किया गया था.
लड़की से गत 21 जनवरी को तब सामूहिक बलात्कार का आदेश दिया गया था जब उसने कहा था कि वह खाप पंचायत द्वारा उसपर लगाए गए 25 हजार रुपये के जुर्माने की राशि अदा करने में सक्षम नहीं है. खालेक शेख के भाई दीपू सेठ ने खाप पंचायत को उसकी तरफ से 25000 रुपये का जुर्माना अदा किया था. ‘मोरोल’ (समुदाय प्रमुख) बलाई मुर्दी समेत सामूहिक बलात्कार के 13 आरोपियों को गत 24 जनवरी को 13 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










