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तृणमूल सांसद श्रृंजय बोस सशर्त जमानत पर रिहा

कोलकाता: सारधा घोटाले के संबंध में सीबीआई की विशेष अपराध शाखा द्वारा 21 नवंबर को गिरफ्तार किये गये तृणमूल कांग्रेस सांसद श्रृंजय बोस को आज सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया.अलीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश समरेश प्रसाद चौधरी ने इन तीन शर्तों पर बोस की जमानत मंजूर की कि वह न तो देश […]

कोलकाता: सारधा घोटाले के संबंध में सीबीआई की विशेष अपराध शाखा द्वारा 21 नवंबर को गिरफ्तार किये गये तृणमूल कांग्रेस सांसद श्रृंजय बोस को आज सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया.अलीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश समरेश प्रसाद चौधरी ने इन तीन शर्तों पर बोस की जमानत मंजूर की कि वह न तो देश छोडकर जाएंगे और न ही गवाहों को धमकाएंगे और वह सीबीआई द्वारा तलब किये जाने पर हाजिर होंगे.

बोस के वकील और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका भरने और सरकारी राजस्व में 50 हजार रुपये नकद जमा करने का आदेश दिया.

बोस की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह 75 दिन तक गिरफ्तारी में रहे लेकिन सीबीआई ने आईपीसी की धारा 420 और अन्य धाराओं के तहत उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किये.

उन्होंने कहा कि धारा 420 के तहत अधिकतम हिरासत समय 60 दिन का है जबकि बोस 75 दिन से अधिक समय से हिरासत में हैं. वकील ने कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ की कोई जरुरत नहीं है और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.

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