सारधा चिटफंड घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद कुणाल घोष ने सोमवार को धमकी दी कि सीबीआइ ने यदि घोटाले में ‘शामिल व्यक्तियों’ के खिलाफ तीन दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की तो वह आत्महत्या कर लेंगे. घोष ने यह धमकी तब दी जब उन्हें यहां बैंकशाल कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था.घोष ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरविंद मिश्र से कहा, ‘जांच प्रभावित की जा रही है. यह स्वीकार नहीं कि मैं जेल में रहूं और इसमें शामिल खुले घूमेंगे. मैं तीन दिन का समय दे रहा हूं,
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तृणमूल सांसद ने आत्महत्या की धमकी दी
सारधा चिटफंड घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद कुणाल घोष ने सोमवार को धमकी दी कि सीबीआइ ने यदि घोटाले में ‘शामिल व्यक्तियों’ के खिलाफ तीन दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की तो वह आत्महत्या कर लेंगे. घोष ने यह धमकी तब दी जब उन्हें यहां बैंकशाल कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष […]
यदि कार्रवाई नहीं की गयी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा.’ पहले की सुनवायी के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेताओं पर घोटाले से लाभ अर्जित करने के आरोप लगा चुके घोष ने कहा, ‘मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन तीन दिनों के दौरान मेरे किसी भी रिश्तेदार या मेरे वकील को मुझसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाये नहीं तो मैं प्रभावित हो सकता हूं. जिंदगी के इन अंतिम पलों को अकेले में गुजारना चाहता हूं.’
पेशे से पत्रकार एवं सारधा समूह कंपनी बंगाल मीडिया लिमिटेड के पूर्व सीइओ घोष ने दावा किया कि सीबीआई ने बंगाल मीडिया की उन्हें दिखायी फाइलों तथा उनके द्वारा बताये गये नामों पर कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने यह भी दावा किया कि कोलकाता पुलिस आयुक्त सुरजीत कर पुरकायस्थ ने एक कार्यक्रम के दौरान सारधा समूह के सीइओ सुदीप्त सेन का पक्ष लिया था और उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बताया था.उन्होंने कहा, ‘कोलकाता पुलिस आयुक्त ने उनका (सेन) पक्ष लिया और उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बताया. उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? इसलिए कि वह एक आइपीएस अधिकारी हैं?’
घोष ने कहा, ‘मुङो फंसाया गया क्योंकि मैंने चेक से पैसे लिये लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ जिन्होंने नकद लिया.’ सुनवाई के दौरान कुणाल अदालत में रो पड़े थे.सारधा टूर एंड ट्रेवल्स मामले की चाजर्शीट पेश करने के बाद सोमवार को कुणाल के अलावा सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन, देबयानी मुखर्जी को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन, देबजानी मुखर्जी व कुणाल घोष को जमानत पर रिहा करने के आवेदन को खारिज करते हुए तीनों को 17 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दे दिया. इस मामले में अदालत ने सीबीआइ की तरफ से तीनों आरोपियों को हिरासत में रख कर मामले की पूरी सुनवाई करने के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया.न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को कुणाल के कक्ष के आसपास सुरक्षा का घेरा बढ़ाने का निर्देश दिया है.
चार आयोरियों के 19 तक जेल हिरासत
सारधा रियल्टी के मामले में सीबीआइ ने अलीपुर कोर्ट में चार आरोपी देबब्रत सरकार, रजत मजूमदार, संधीर अग्रवाल व सदानंद गोगोई को पेश किया. अदालत ने इन्हें 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दे दिया. चारों आरोपियों की जेल हिरासत की सीमा समाप्त होने के बाद सभी को सोमवार को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया था. इस दिन सारधा कंस्ट्रक्शन के एक अन्य मामले में सुदीप्त सेन को अलीपुर कोर्ट में पेश होना था, उसी समय बैंकशाल कोर्ट में पेश होने के कारण वह वहां नहीं पहुंच सका. लिहाजा उन्हें 10 हजार रुपये के मुचलके में इस मामले में जमानत मिल गयी.
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