शमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर दो नवंबर तक रोक
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

कोलकाता : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर दो नवंबर तक रोक लगा दी गयी है. अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राई चट्टोपाध्याय ने इस मामले की अगली सुनवाई होने तक गिरफ्तार नहीं किये जाने का निर्देश दिया है. अदालत सूत्रों के मुताबिक इस मामले में […]
विज्ञापन
कोलकाता : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर दो नवंबर तक रोक लगा दी गयी है. अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राई चट्टोपाध्याय ने इस मामले की अगली सुनवाई होने तक गिरफ्तार नहीं किये जाने का निर्देश दिया है.
अदालत सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए शमी के वकील सलीम रहमान ने कहा कि किसी के खिलाफ समन भेजे जाने की स्थिति में उसे सरेंडर करने को नहीं कहा जा सकता. अदालत शमी को थोड़ी मोहलत दे. इस आवेदन के बाद अदालत ने मोहम्मद शमी को दो नवंबर तक मामले की अगली सुनवाई होने तक राहत दी है.
क्या है मामला :
गौरतलब है कि पत्नी हसीन जहां द्वारा घरेलू अत्याचार व मानसिक रूप से सताने के अलावा मारपीट की शिकायत पर अदालत ने दो सितंबर को क्रिकेटर मोहम्मद शमी व उसके भाई हसीब अहमद को 15 दिनों के अंदर अलीपुर कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










