हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Aug 2019 1:38 AM
हुगली : पांच महीने की गर्भवती विवाहिता की हत्या के दोषियों को चुंचुड़ा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोषियों में पति व सास-ससुर शामिल हैं. मंगलवार को सुनवाई के बाद आरोपी पति शेख मुजीबर, सास हसीना बीवी और ससुर केताबूल को चुंचुड़ा फास्ट ट्रेक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश देवप्रिय बसु ने दोषी […]
हुगली : पांच महीने की गर्भवती विवाहिता की हत्या के दोषियों को चुंचुड़ा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोषियों में पति व सास-ससुर शामिल हैं. मंगलवार को सुनवाई के बाद आरोपी पति शेख मुजीबर, सास हसीना बीवी और ससुर केताबूल को चुंचुड़ा फास्ट ट्रेक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश देवप्रिय बसु ने दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास के साथ 10,000 जुर्माने की भी सजा सुनायी. सरकारी वकील चंडी चरण बनर्जी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर तीनों को दोषी ठहराया गया.
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